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राज ठाकरे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, होगी 3 साल की जेल ?

लाउडस्पीकर को लेकर राज्य सरकार को अल्टीमेटम देने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रविवार को औरंगाबाद में हुई मनसे की रैली में नियमों के उल्लंघन के आरोप में राज ठाकरे और इसके आयोजकों के खिलाफ औरंगाबाद के सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है।

रैली के दौरान राज ठाकरे पर 16 में से 12 नियमों को तोड़ने का आरोप है। जिसमें भड़काऊ भाषण देने और तयसंख्या से ज्यादा लोगों को बुलाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, सिर्फ 15 हजार लोगों को सभा में मौजूद रहने की अनुमति पुलिस की ओर से दी गई थी, लेकिन एक लाख की क्षमता वाला सांस्कृतिक ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था।

पांच साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों का प्रावधान

राज ठाकरे के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के तहत केस दर्ज किया गया है। इस धारा के तहत तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यदि यह अपराध किसी पूजा स्थल पर किया जाता है, तो पांच साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इससे पहले सांगली जिले की शिराला कोर्ट ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट पिछले महीने जारी किया गया था। इसकी जानकारी मंगलवार को सार्वजनिक हुई है। हालांकि, मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन औरंगाबाद में हुई रैली के बाद पुलिस एक्टिव हुई है।

महाआरती नहीं करने का आदेश दिया जाता है

गौरतलब है की राज ठाकरे ने ईद के दिन होने वाले महाआरती के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। ठाकरे ने ईद से एक दिन पहले सोशल मीडिया में लिखा कि कल ईद होने कि वजह से मनसे कार्यकर्ताओं को महाआरती नहीं करने का आदेश दिया जाता है। इस बीच राज ठाकरे के अयोध्या जाने की चर्चा जोर पर है। मुंबई के विभिन्न हिस्सों में सोमवार सुबह बड़े पोस्टर-बैनर लगाए गए हैं, जिनमें अयोध्या चलो का नारा दिया गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कार्यकर्ताओं से 5 जून को अयोध्या चलने का आह्वान किया है। उस दिन राज भी अयोध्या जाएंगे। हालांकि, राज के अयोध्या दौरे को लेकर मनसे ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

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