ITR Filing: 31 जुलाई बीतने के साथ बिना शुल्क के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इस बार आईटीआर भरने (ITR File) की समय सीमा नहीं बढ़ाई है। ऐसे में अब टैक्सपेयर्स (taxpayers) को आईटीआर भरने पर जुर्मना देना होगा।
सरकार द्वारा तय तिथि तक 6 करोड़ से अधिक लोगों ने आईटीआर भरा है। 30 जुलाई को सबसे अधिक 27 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल की गई थी। आयकर विभाग (Income tax department) के अनुसार आप अब इनकम टैक्स फाइल (income tax file) करने पर धारा 234 एफ के तहत 5 हजार रुपये लेट फाइन लगेगी।
अगर, आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है तो सिर्फ 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं नियम के मुताबिक टैक्स (Tax) का भुगतान नहीं करने पर 3 महीने से 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। अगर, चोरी किया गया टैक्स 25 लाख रुपए से अधिक है तो 6 महीने से 7 साल तक सजा हो सकती है।
इन लोगों को ITR फाइल करने की जरूरत नहीं
केंद्र सरकार (Central government) ने कुछ लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) नहीं भरने की छूट दी है। आयकर विभाग (Income tax department) के मुताबिक जिनकी सालाना आय (annual income) 5 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन वरिष्ठ नागरिक हैं तो उनके आईटीआर (ITR) भरने की जरूरत नहीं है। इनकी उम्र 31 मार्च 2023 को 75 साल होनी चाहिए। इस उम्र के लोग भी जिनकी आय सिर्फ पेंशन है.
उन्हें भी आईटीआर भरना जरूरी नहीं है। इसके लिए वरिष्ठ नागरिक को 12-बीबीए फॉर्म भरकर बैंक (Bank) में जमा करना है। फॉर्म में पेंशन, एफडी (FD) या अन्य किसी भी तरह के निवेश पर ब्याज से होने वाली आय की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही इस फॉर्म में दी गई जानकारी में शामिल टैक्स (Tax) को बैंक (Bank) में जमा करना है। टैक्स जमा होने पर आईटीआर (ITR) भरा मान लिया जाता है। तब उन्हें अलग से आईटीआर (ITR) भरने की जरूरत नहीं रह जाती है।