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Hit and Run Act: ट्रांसपोर्टरों ने मुख्य सड़कों पर किया चक्काजाम , नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया | 1500 से अधिक बसें प्रभावित

Hit and Run Act
Hit and Run Act: ट्रक और बस ड्राइवर एसोसिएशन ने शहर के कई चौराहों पर जाम लग गया और स्कूली बसें भी जाम में फंसी नजर आईं।

Hit and Run Act: हिट-एंड-रन मामलों को लेकर केंद्र के नए प्रावधानों का विरोध करते हुए इंदौर में ट्रांसपोर्टर सोमवार सुबह सड़कों पर उतर आए। ट्रक और बस ड्राइवर एसोसिएशन के सदस्यों ने स्कूली बसों, लॉरी और यात्रियों या सामान ले जाने वाले अन्य वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए शहर भर में कई चौराहों पर बैरिकेडिंग कर दी

गंगवाल बस स्टैंड चौराहा सील कर दिया गया और शहर की मुख्य सड़कों पर जाम लग गया

सरवटे बस स्टैंड के प्रभारी दिनेश पटेल ने बताया कि सोमवार को यहां से विभिन्न मार्गों पर संचालित होने वाली 425 से अधिक बसें, गंगवाल बस स्टैंड से संचालित होने वाली 250 बसें और तीन इमली से संचालित होने वाली 200 से अधिक बसों का संचालन आज बंद हो गया.

ट्रांसपोर्टरों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखकर नए प्रावधानों को वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें हिट-एंड-रन मामलों में दोषी चालक के लिए 7 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद का प्रावधान है।

ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के कारण उज्जैन रोड, धार रोड पर भी भारी जाम लग गया। खबर है कि सेना के अधिकारी भी महू मार्ग पर फंस गये हैं.

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