शिवपुरी। शिवपुरी जिले के तत्कालीन अपर कलेक्टर जेड यू शेख को कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। यह सजा उनको एडीजे कोर्ट ने दी है, लोकायुक्त पुलिस ने अपर कलेक्टर जेड यू शेख को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।
रिश्वत लेते हुए हुए थे गिरफ्तार
मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के वरिष्ठ अधिकारी जेड यू शेख रिश्वतखोरी के मामले में दोषी पाए गए हैं। कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेडयू शेख को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। जेडयू शेख को लोकायुक्त पुलिस ने कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी में एक छापामार कार्रवाई के दौरान रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। यह मामला आज से 5 साल पुराना है, 7 नबम्बर 2015 को तत्कालीन अपर कलेक्टर जेड यू शेख को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था, वर्तमान में शेख भोपाल के पशुपालन विभाग में पदस्थ हैं। इस पूरे मामले में लिपिक रामगोपाल को 4 साल की सजा सुनाई। जेडयू शेख वर्तमान में भोपाल पशुपालन विभाग में उपसचिव के पद पर पदस्थ है।
यह था मामला
दिवाकर अग्रवाल ने शिवपुरी कलेक्ट्रेट में एक खदान की लीज के लिए आवेदन किया था। इसके लिए खनिज सेक्शन के क्लर्क गोपाल राठौर ने रिश्वत मांगी थी। दिवाकर को बताया गया था कि इसके लिए एडीएम जेडयू खान को भी हिस्सा देना होगा। गोपाल ने दिवाकर की बात भी एडीएम खान से करा दी। दिवाकर ने मामले की शिकायत लोकायुक्त को कर दी। शिकायत की तस्दीक के लिए लोकायुक्त की टीम ने दिवाकर से एडीएम और क्लर्क की टेलीफोनिक बातचीत रिकार्ड कराई।
शिकायत सच पाई गई तो, लोकायुक्त टीम ने सारी रणनीति बना कर रिश्वत की पहली किस्त 15 हजार रुपए के केमिकल युक्त नोट दिवाकर के जरिए एडीएम खान को भेजे। एडीएम खान ने जैसे ही रकम हाथ में ली, इशारा पाकर लोगायुक्त टीम ने उन्हें रंगे हातों पकड़ कर मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद क्लर्क गोपाल को भी हिरासत में ले लिया गया।