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सीएम शिवराज सिंह ने दी मंजूरी, संविदा नौकरी छोड़ने पर एक माह का वेतन जमा करने से मिलेगी छूट

सीएम शिवराज सिंह ने दी मंजूरी, संविदा नौकरी छोड़ने पर एक माह का वेतन जमा करने से मिलेगी छूट

भोपाल. प्रदेश में सिविल सेवा के पदों पर संविदा भर्ती की स्थिति में नौकरी छोड़ने पर अब एक महीने का वेतन जमा करने या एक महीने पहले नोटिस देने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। मंत्रालय में मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए मप्र सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 में संशोधन किया गया है।

सीएम शिवराज सिंह ने दी मंजूरी,  संविदा नौकरी छोड़ने पर एक माह का वेतन जमा करने से मिलेगी छूट
सीएम शिवराज सिंह ने दी मंजूरी, संविदा नौकरी छोड़ने पर एक माह का वेतन जमा करने से मिलेगी छूट

शिवराज सरकार का आदेश है की विशेष प्रकरण में अब एक महीने पहले सूचना या एक महीने का वेतन जमा करने से छूट रहेगी। सरकार ने 2017 में यह नियम पहली बार बनाए थे। कैबिनेट में धान उपार्जन की राशि में कमी का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इस कमी पर कुछ मंत्रियों ने ऐतराज जताया। इस पर मुख्यमंत्री ने विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव लाना तय कर फिलहाल रोक दिया।

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