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भोपाल कलेक्टर ने धारा 144 के तहत किया आदेश जारी, अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, दबाव डालने पर होगी कड़ी कार्रवाई

भोपल कलेक्टर ने धारा 144 के तहत किया आदेश जारी, अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर धारा 144 की बंदिश हो गई है। धारा 144 इसलिए लगाई गई है, की बच्चों के पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूल वाले ये दबाव बनाते है की ड्रेस कॉपी और बच्चो की साड़ी चीजे हम जहां से बताएगें यही से लेना पड़ेगा ,

लेकिन अब भोपाल कलेक्टर ने इस तरह की मांग करने वाली स्कूलों पर शिकंजा कस्ते हुए यह आदेश दिया है की पेरेंट्स पर एक ही दुकान से यूनिफार्म और किताबें खरीदने के लिए दवाब डालने पर अब स्कूल संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बतादें कि कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए DEO और SDM को जांच करने को कहा है। वही अब पेरेंट्स भी अफसरों से शिकायत कर सकते हैं।

ये आदेश भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने प्राइवेट स्कूल संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के एकाधिकार खत्म करने के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं जिससे की अब पेरेंट्स पर कोई भी स्कूल संचालक दबाव नहीं बना पाएगा । अब शहर के प्राइवेट स्कूलों द्वारा स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को निर्धारित दुकानों से ही यूनिफॉर्म, जूते, टाई, किताबें, कापियां आदि खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। न ही किताबों के पूरे सेट खरीदने के लिए बाध्य किया जा सकेगा।

गौरतलब है कि 3 अप्रैल से सभी स्कूल खुल चुके है और अधिकांश पेरेंट्स अपने बच्चो के यूनिफार्म और किताबें पहले ही खरीद चुके हैं। जिसमे कई प्राइवेट स्कूल संचालकों ने उन्हें एक ही दुकान से यूनिफार्म और किताबें खरीदने को मजबूर किया। वही पेरेंट्स का कहना है कि यदि आदेश पहले ही निकला होता तो स्कूल संचालकों की मनमानी नहीं चलती और इस महगाई में उनके कुछ रूपए बच जाते ।

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