रतलाम। शहर में ज्वलनशील विस्फोटक एवं आमजन के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक सामग्री भंडारित करने वाले गोडाउन, विक्रयकर्ता दुकानों को नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित किए जाने के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
तय समय सीमा के पश्चात संबंधित व्यक्तियों द्वारा कदम नहीं उठाए जाने पर शुक्रवार को प्रशासन द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई। इस दौरान हॉट रोड़ की चार दुकानों, गोदामों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बगैर अनुमति निर्मित शेड तोड़े गए, उनकी सामग्री अन्यत्र स्थानांतरित की गई।
सिटी एसडीएम अभिषेक गहलोत ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार शहर में चिन्हित गोडाउंस, दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई जारी माह में पूरी कर ली जाएगी। कलेक्टर के निर्देश पर शहर में 67 व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं जिनके गोडाउंस या दुकानों में आमजन के हित में नुकसानदायक सामग्री भंडारित अथवा विक्रय की जाती है।
शहर के जिन क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए चिन्हांकन किया गया है उनमें बाजना बस स्टैंड, अमृत सागर रोड मोती नगर, वेद व्यास कॉलोनी, हॉट रोड, सुभाष नगर, पटेल कॉलोनी, मोती नगर, शंकरगढ़, सखी मार्केट लक्कड़पीठा, नयापुरा, श्रीमाली वास, भरावा कुई, नाहरपुरा, पावर हाउस रोड, राजस्व नगर, टीआईटी रोड, पावर हाउस रोड आदि क्षेत्र सम्मिलित है।
अर्चित अरविन्द डांगी { मध्यप्रदेश, रतलाम }