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मनीष सिसोदिया के देश छोड़ने पर लग सकती है रोक

दिल्ली। दिल्ली एक्साइज स्कैम में आरोपी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI लुक आउट सर्कुलर यानी LOC जारी कर सकती हैं। इसमें सिसोदिया के साथ 15 और आरोपियों के नाम भी शामिल किए जा सकते हैं। नोटिस जारी होने के बाद ये लोग देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। साथ ही इन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है।

लुक आउट सर्कुलर यानी LOC को लुक आउट नोटिस के नाम से भी जाना जाता है। लुक आउट सर्कुलर किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने से रोकता है। इस नोटिस के जारी होने के बाद आरोपी के देश छोड़कर जाने पर पाबंदी लग जाती है। लुक आउट नोटिस का इस्तेमाल इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे- एयरपोर्ट, समुद्री क्षेत्र और बंदरगाहों पर इमिग्रेशन जांच के लिए किया जाता है। लुक आउट नोटिस जारी होने का मतलब है कि इमिग्रेशन अफसर ऐसे व्यक्ति को एयरपोर्ट पर ही रोक सकते हैं। या उन्हें हिरासत में ले सकते हैं।

पुलिस कुछ मामलों में देश के बाहर किसी व्यक्ति की जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। ऐसे तब होता है जब वह व्यक्ति संदिग्ध हो और इस बात की आशंका हो कि वह जांच में शामिल होने से बचना चाह रहा है। बतादें कि लुक आउट नोटिस को ऑथोराइज्ड ऑफिसर ही जारी कर सकता है। डिप्टी सेक्रेटरी से नीचे का अफसर इसे नहीं जारी कर सकता है। किसी राज्य में जॉइंट सेक्रेटरी से पद के नीचे का अधिकारी इसे नहीं जारी कर सकता है।

बतादें कि किसी जिले का कलेक्टर या SP, CBI या ED जैसी जांच और सिक्योरिटी एजेंसियों के डेजिगनेटेड अफसर के साथ ही इंटरपोल के डेजिगनेटेड अफसर भी इसे जारी कर सकते हैं। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में एडिशनल डायरेक्टर रैंक से नीचे का अधिकारी इसे नहीं जारी कर सकता है।

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