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आज बिलकिस तो कल कोई भी हो सकता है’, आरोपियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

‘सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार से जानना चाहा कि उसने दोषियों की समय से पहले रिहाई की अनुमति क्यों दी। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

राज्य और केंद्र की सरकारों की खिंचाई करते हुए, न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा: “आज यह महिला है। कल यह कोई और हो सकता है। मेरे भाइयों और बहनों के साथ जो होता है वह निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। वस्तुनिष्ठ मानक होने चाहिए।” गुजरात ने, हालांकि, शीर्ष अदालत को बताया कि वह विकल्पों पर विचार कर रहा है और संभवत: दोषियों को दी गई छूट की फाइलों के लिए अदालत के पहले के आदेश को चुनौती देगा।

अदालत ने कहा, “जिस तरह से अपराध किया गया वह भयानक था9 सितंबर, 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात को बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों को दी गई छूट से संबंधित दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने को कहा। गुजरात और केंद्र की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि यह पूरी तरह से तय नहीं किया गया है कि समीक्षा याचिका दायर की जाएगी या नहीं।

अदालत ने कहा, “जिस तरह से अपराध किया गया वह भयानक था। जब छूट दी जाती है, तो यह केवल अधिकार-आधारित दृष्टिकोण नहीं है। अन्य चिंताओं को भी देखा जाना चाहिए।” फाइलें जमा करने में हिचकिचाहट के लिए सरकार की खिंचाई करते हुए अदालत ने कहा कि अगर फाइलें पेश नहीं की जाती हैं तो यह अदालत के आदेश की अवमानना ​​होगी।

पीठ ने कहा कि अगर सरकार ने कुछ पूरी तरह से कानूनी किया है, तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं है।कोर्ट ने सरकार से इस सवाल पर भी सवाल किया कि क्या इस तरह के मामले में उसे दस्तावेज दिखाने से छूट दी जा सकती है।

इसने कहा कि यह देखने में रुचि है कि क्या छूट देने में कानून के मापदंडों का पालन किया गया था। पीठ ने कहा, ‘अगर फाइलें नहीं दिखाई जाती हैं तो अदालत को अपना निष्कर्ष निकालना होगा।’ मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी.

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