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Instagram Reels: रील्स बनाने की लत पहुंचा देगी जेल, भूलकर भी ये गलती नहीं करें, वरना जुर्माना भी देना

Instagram Reels

Indian Railways Guideline Regarding Instagram Reels: रील्स बनाने के शौक और जिद में लोग किसी भी हद तक चले जा रहे हैं। आए दिन रील्स बनाने के चक्कर युवा अपनी जान तक गंवा दे रहे हैं। अगर, आप भी नियमों की अनदेखी कर रील्स बना रहे हैं तो बंद कर दें। ऐसा करना आपको जेल पहुंचा सकता है। जुर्माना भी भरना पड़ेगा। रेलवे ने ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। कुछ दिनों से मुंबई की लोकल ट्रेन और स्टेशन यूट्यूबरों और रील्स बनाने वालों की पहली पसंद है। कई बार यूट्यूब पर ज्यादा व्यूज के चक्कर में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंटबाजी करते हैं।

Instagram Reels: हालिया मामले में मुंबई की लोकल ट्रेन का ही है। इसमें ट्रेन के दरवाजे पर बेली डांस करती युवती की रील पोस्ट करने पर विवाद खड़ा हुआ था। सोशल मीडिया पर ऐसे स्टंट करने वालों पर कार्रवाई की मांग तेज होने पर रेलवे एक्शन मोड में आया है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन में लटककर वीडियो शूट करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

Instagram Reels: रेलवे का बहुत पुराना नियम है कि चलती ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति की शूटिंग नहीं की जा सकती हैचलती ट्रेन या प्लेटफॉर्म किनारे यात्रा करते समय किसी की जान को खतरे में डालकर सेल्फी लेना, रील बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत अपराध माना जाता है। इन धाराओं के तहत न्यूनतम 1 हजार रुपए जुर्माना और 6 महीने की कैद का प्रावधान है। रेलवे प्लेटफॉर्म किनारे बनी पीली लाइन को पार करने पर 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक महीने की जेल भी हो सकती है।

रेलवे से मंजूरी लेना अनिवार्य
Instagram Reels :रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत पटरी पार करना अपराध है। रेलवे अपने परिसर में शूटिंग करने वाली संस्था या व्यक्ति से नियमानुसार चार्ज लेता है। फिल्म शूटिंग के दौरान सुरक्षा भी दी जाती है। अहम बात है कि शूटिंग के विषय, लोकेशन की पूरी जानकारी शूटिंग से पहले रेलवे को देनी होती है। रेलवे द्वारा सत्यापित होने पर शूटिंग की अनुमति दी जाती है

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