
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के दायरे में आने वाली वेतन सीमा को ₹15,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया है। यह बदलाव 12 साल बाद किया गया है और 17 सितंबर से प्रभावी होने की बात कही गई है।

वेतन सीमा बढ़ने से ज्यादा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का रास्ता खुलेगा। खासकर उन कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है, जिनका वेतन पुरानी सीमा से अधिक होने के कारण अनिवार्य कवरेज के दायरे से बाहर था।
सरकार का यह कदम भविष्य निधि और कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले दिनों में कर्मचारियों और कंपनियों पर इसके वित्तीय असर को लेकर भी तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।







