नई दिल्ली। यदि आप राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) पर सफर करते हैं और टोल टैक्स का भुगतान करते हैं, तो आपके लिए अपने अधिकारों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल प्लाजा पर यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए कई नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत वाहन चालकों को शिकायत दर्ज कराने से लेकर आपातकालीन सहायता तक कई अधिकार प्राप्त हैं।
- 100 मीटर से लंबी कतार होने पर क्या होगा?
NHAI के नियमों के अनुसार, यदि किसी टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार 100 मीटर से अधिक हो जाती है, तो 100 मीटर के निशान से आगे खड़े वाहनों को बिना टोल लिए आगे जाने दिया जाना चाहिए। टोल प्लाजा पर 100 मीटर की दूरी दर्शाने के लिए पीले रंग का मार्कर या लाइन बनाई जाती है।
- गलत टोल कटे या अधिक शुल्क वसूला जाए तो क्या करें?
यदि FASTag से गलत राशि कट जाती है, निर्धारित दर से अधिक टोल वसूला जाता है या टोल प्लाजा पर किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो आप तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- शिकायत कहाँ दर्ज कराएं?
यात्री निम्न माध्यमों से शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
- NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन: 1033
- NHAI Public Grievance Portal
- FASTag से संबंधित शिकायत के लिए अपने FASTag जारीकर्ता बैंक या संबंधित ग्राहक सेवा से संपर्क करें।
- आपात स्थिति में मिलेगी सहायता
राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना, वाहन खराब होने या किसी अन्य आपात स्थिति में 1033 हेल्पलाइन पर कॉल कर एम्बुलेंस, क्रेन और अन्य आवश्यक सहायता प्राप्त की जा सकती है।
यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
- FASTag हमेशा सक्रिय और पर्याप्त बैलेंस के साथ रखें।
- टोल भुगतान की रसीद या डिजिटल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
- किसी भी विवाद की स्थिति में टोल कर्मियों से बहस करने के बजाय आधिकारिक हेल्पलाइन या शिकायत पोर्टल का उपयोग करें।
नोट: ये नियम मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग (NHAI) के टोल प्लाज़ा पर लागू होते हैं। कुछ एक्सप्रेसवे या राज्य सरकारों द्वारा संचालित टोल प्लाज़ाओं पर अलग नियम हो सकते हैं।








