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सरकार की सख्ती के आगे वॉट्सऐप का रुख हुआ नरम, दिल्ली हाईकोर्ट में कही ये बात

Whatsapp: सरकार के सख्त रुख के चलते अब वॉट्सऐप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी पर कुछ नरम पड़ता दिख रहा है। वॉट्सऐप ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल प्रभाव में नहीं आ जाता, तब तक वह यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने के लिए मजबूर नहीं करेगा।

दिल्ली हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

इसके साथ ही वॉट्सऐप ने हाईकोर्ट में ये भी कहा कि वह नई प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं अपनाने वाले यूजर्स के लिए वह उपयोग के दायरे को सीमित नहीं करेगा। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच के सामने कहा कि वह नई प्राइवेसी पॉलिसी का चयन नहीं करने वाले यूजर्स के लिए अपनी कार्यक्षमता को सीमित नहीं करेगा।

यूजर्स को अपडेट दिखाना जारी रखेगा

वॉट्सऐप की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने जवाब पेश करते हुए कहा कि वॉट्सऐप अपने यूजर्स को अपडेट दिखाना जारी रखेगा। हम स्वेच्छा से अपनी इस नीति को स्थगित रख रहे हैं और इसको यूजर्स को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे।

संरक्षण देने से किया था इंकार

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को संरक्षण देने से इंकार करते हुए कहा था कि,यदि ट्विटर की ओर से भारत के नए आईटी नियमों को लागू नहीं किया जाता है तो फिर उसे किसी भी तरह का कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता। ट्विटर की ओर से अब तक भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त न करने समेत नए आईटी नियमों के प्रावधानों को लागू न करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बात कही। इसके साथ ही कोर्ट ने ट्विटर की ओर से नियुक्त किए गए सभी अंतरिम अधिकारियों से एफिडेविट मांगा है कि वे खुद को सौंपे गए टास्क की जिम्मेदारी लेते हैं।

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