Mradhubhashi
Search
Close this search box.

Umesh Pal Kidnapping Case: उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद समेत तीन को उम्रकैद

Umesh Pal Kidnapping Case: उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद समेत तीन को उम्रकैद

प्रयागराज। प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के गवाह Umesh Pal उमेश पाल के अपहरण के मामले में मंगलवार को यहां एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने माफिया अतीक अहमद समेत तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत सात को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

इससे पहले शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि विशेष न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला की अदालत ने उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और वकील खान सौलत हनीफ को धारा 364 ए और 120 बी के तहत दोषी करार दिया जबकि इस मामले में सात अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

पूर्व सांसद अतीक अहमद को 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है. स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसला में पूर्व सांसद और अन्य आरोपियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है. अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों पर उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने उनपर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना उमेश पाल के परिवार वालों को दिया जाएगा.

दोषियों को दोषी करार दिए जाने के बाद सुनवाई हुई

अतीक अहमद को आईपीसी की धारा 364 A समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया गया. जबकि अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ ​​अशरफ को निर्दोष करार दिया है. अतीक समेत तीनों दोषियों को दोषी करार दिए जाने के बाद सुनवाई हुई. सुनवाई में अभियोजन ने अधिकतम सजा की सिफारिश करते हुए आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की. जबकि अतीक अहमद के वकील के ओर से माफिया की बीमारी, उम्र और जनप्रतिनिधि होने का हवाला देकर कम सजा की मांग की गई. इस मामले पर दोनों पक्षों में करीब एक घंटे तक बहस हुई

11 आरोपियों पर चल रहा था केस

बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी, 2005 को हुई हत्या के बाद तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल ने पुलिस को बताया था कि वह हत्या का चश्मदीद था. उमेश ने आरोप लगाया था कि जब उसने अतीक अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया था. अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पांच जुलाई 2007 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले में अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में 11 आरोपियों का जिक्र है.

इस केस में अशरफ अहमद, फरहान, जावेद, इशार, आसिफ मल्ली और अंसार निर्दोष सिद्ध हुए. जबकि एक और आरोपी अंसार की मौत हो चुकी है. बता दें कि अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है.

ये भी पढ़ें...
क्रिकेट लाइव स्कोर
स्टॉक मार्केट