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इशरत जहां एनकाउंटर केस में तीन पुलिस अधिकारी बरी, जानिए क्या था मामला

अहमदाबाद: इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट ने तीन पुलिस अधिकारियों को एनकाउंटर के मामले से बरी कर दिया है। ये तीनों अधिकारी ही इस केस में आखिरी तीन आरोपी थे, जिनको आरोपों से बरी कर दिया गया है।

4 अधिकारियों पहले हो चुके हैं बरी

इससे पहले कुछ अधिकारियों को कोर्ट बरी कर चुकी है। जून 2004 में गुजरात पुलिस पर इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लई और दो अन्य लोगों के फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा था। इस मामले में 4 अधिकारियों के बरी होने के बाद ईपीएस अधिकारी जीएल सिंघल, रिटायर्ड पुलिस अफसर तरुण बरोट और अनाजू चौधरी ने सीबीआई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि उन्हें भी बरी किया जाए। सीबीआई के द्वारा चुनौती न दिए जाने की वजह से यह मामला एक तरह से समाप्त ही हो चुका था। इससे पहले 4 अधिकारियों को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई ने अपील नहीं की थी।

4 आतंकी मारे गए थे

मामले की सुनवाई के दौरान स्पेशल सीबीआई जज वीआर रावल ने कहा, ‘प्रथम दृष्ट्या जो रिकॉर्ड सामने रखा गया है, उससे यह साबित नहीं होता कि इशरत जहां सहित चारों लोग आतंकी नहीं थे।’ इशरत जहां, प्राणेशष पिल्लई, अमजद अली राणा और जीशान जौहर 15 जून, 2004 को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम से मुठभेड़ में चारों मारे गए थे। इस एनकाउंटर को गुजरात के चर्चित पुलिस अधिकारी वंजारा लीड कर रहे थे। चारों आतंकियों को लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी बताते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।

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