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इस राज्य में अवैध शराब का कारोबार करने पर होगी मौत की सजा

भोपाल। मध्यप्रदेश में अवैध शराब के मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्रदेश भर से अब अवैध शराब पकड़ाई जा रही है। वही अब अवैध शराब के बढ़ते मामलों को देखते हुए अवैध शराब का कारोबार करने वालों को अब फांसी की सज़ा तक हो सकती है ।

सरकार ऐसा सख्त कानून लाने जा रही है। बतादें कि आबकारी कानून के ड्राफ्ट को मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दे दी गई। अब इसे बिल के तौर पर 9 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में लाया जाएगा। कैबिनेट में जिस सख्त आबकारी कानून को मंजूरी दी गई है उसके तहत अवैध शराब का कारोबार करने वालों को अब फांसी के फंदे पर भी लटकाया जा सकेगा।

10 वर्ष की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास करने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी

बिल के प्रावधानों के तहत जहरीली शराब बेचने वालों को आजीवन कारावास और मृत्युदण्ड तक का प्रावधान किया गया है। 10 वर्ष की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास करने पर कैबिनेट ने बिल में मंजूरी दी है। अवैध शराब मामले में जुर्माना की राशि भी 10 लाख से बढ़कर 20 लाख की गई है। एक नए आबकारी अधिकारी की नियुक्त का प्रावधान किया गया है। आबकारी टीम पर हमला करने वालों को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा।

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