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हाई कोर्ट ने दी प्रेमी जोड़े को सुरक्षा, कहा- पुलिस के बुलाने पर मत जाना

हाई कोर्ट ने दी प्रेमी जोड़े को सुरक्षा, कहा- पुलिस के बुलाने पर मत जाना

लड़की के पिता की धमकी और थाने बुलाने के दबाव पर मिली राहत

इंदौर। शहर के एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाले 23 साल के युवक और 20 साल की युवती के लिए हाईकोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया है। दरअसल, इस प्रेमी जोड़े ने परिजन की मर्जी के बगैर शादी कर ली थी। इसके बाद से ही लड़की के पिता इन पर थाने आने का दबाव बना रहे थे। साथ ही हत्या की धमकी भी दे चुके थे। इसके बाद इस नवविवाहित जोड़े ने कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट ने कहा कि उन्हें पुलिस के बुलाने पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां हैं वहीं से संबंधित टीआई और एसपी मामले में बयान दर्ज कर लें।

हाई कोर्ट ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले को आधार मानते हुए सुनाया है। प्रेमी जोड़े ने वकील कृष्ण कुन्हारे और डॉ. रूपाली राठौर के माध्यम से हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगी थी। इस मामले में एमजी रोड थाने की एसआई ने भी इस प्रेमी जोड़े की कांउसलिंग की। साथ ही युवती के पिता को बुलाकर हाईकोर्ट की कॉपी दिखाई और उन्हें इस मामले से दूर रहने की हिदायत दी गई।

हाई कोर्ट ने दी प्रेमी जोड़े को सुरक्षा, कहा- पुलिस के बुलाने पर मत जाना
हाई कोर्ट ने दी प्रेमी जोड़े को सुरक्षा, कहा- पुलिस के बुलाने पर मत जाना

अलग-अलग समाज का होने से रिश्ता नहीं मंजूर

23 वर्षीय युवक ने लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाली फाईनल ईयर की स्टूडेंट से 1 मई को शादी की थी। दोनों अलग-अलग समाज के होने से लड़की के पिता को रिश्ता स्वीकार नहीं था। ऐसे में लड़की के पिता ने उस पर थाने आकर मिलने का दबाव बनाया। हत्या की धमकी से डरे प्रेमी जोड़े ने इसके बाद वकीलों के माध्यम से हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जहां रह रहे हों, वहीं से बयान देने और दोनों के बालिग होने के दस्तावेज पेश करने के लिए कहा।

तीन साल से साथ कर रहे थे पढ़ाई

कुन्हारे के मुताबिक युवक-युवती तीन साल से कॉलेज में एक ही कक्षा में हैं। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद उन्होंने शादी का फैसला लिया। दोनों ने आजाद नगर स्थित आर्य समाज में शादी की। समाज में रुतबा रखने के कारण छात्रा के पिता इस शादी के खिलाफ हैं।

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