इंदौर। कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई । केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार ने वैक्सीन लगाने की पॉलिसी बदल दी है। अब केंद्र सरकार ही निजी कंपनी से वैक्सीन खरीदेगी ।
इधर सरकार ने कोर्ट में कहा कि वैक्सीन मिलने पर राज्यों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से वितरित की जाएगी । राज्यों को अपने स्तर पर वैक्सीन के इंतजाम नहीं करना होंगे। हर राज्य को लगातार आपूर्ति होती रहेगी । इस जवाब पर याचिकाकर्ता के द्वारा रिजाइंडर पेश किया जाएगा। हाई कोर्ट में यह याचिका सुनील गुप्ता की ओर से एडवोकेट सिद्धार्थ गुप्ता ने दायर की है।याचिकाकर्ता ने अंतरिम आवेदन भी पेश किया था। इसमें कहा गया कि निजी अस्पतालों को 25 फीसदी वैक्सीन दिए जाने की व्यवस्था को बंद किया जाए। हालांकि सरकार द्वारा यह नीति बदल दी गई है। जिसके बाद याचिकाकर्ता दोबारा याचिका दायर करने का सोच रहे है ।