शादी का झांसा देकर नाबालिग से आरोपी ने किया था दुष्कर्म
धार/शादी का झांसा देकर नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाकर जुर्माना लगाया है। आरोपी नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया था जहां उसने कई बार उससे दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी पर प्रकरण दर्ज अनुसंधान किया था। पीडिता और अन्य साक्षियों के कथन लेखबध्द कर अनुसंधान पूर्ण कर पुलिस ने अभियोजन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने तर्को और साक्षीयों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाकर जुर्माना लगाया।
एडीपीओ ललिता ब्राम्हणें ने बताया कि पीडिता की माता ने थाना सागौर में 10 सितंबर को मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि रोज की तरह सुबह उनकी लडकी सुबह घर से स्कूल जाने का बोलकर गई थी जो शाम करीब पांच बजें तक घर नही लौटी। काफी तलाशने के बाद स्कूल की सहेली ने बताया कि वह दोपहर के समय बस में बैठकर की जा रही थी। परिजनों ने उसकी तलाश रिश्तेतारों में की लेकिन उसका कोई पता नही चल सका। लडकी को कोई बहला फुसलाकर ले गया होगा। सागौर पुलिस ने प्रकरा दर्ज कर अनुसंधान में लिया। 17 मई 2022 को पुलिस ने पीडिता को दस्तायाब कर लिया।
पीडिता ने अपने कथनों में बताया कि आरोपी सूरज उर्फ सुरेश पिता शंभु मेडा निवासी ग्राम नयापुरा शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले गया था और उसने कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने अनुसंधान कर अभियोजन पत्र न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने साक्षियों से सहमत होकर प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी सूरज उर्फ सुरेश पिता शंभु मेडा को पाक्सों एक्ट सहित अन्य धाराओं में 20 साल की सजा और 1 हजार का जुर्माना लगाया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीआरती अग्रवाल विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई ।