नई दिल्ली। बकरीद के मौके पर केरल में लॉकडाउन में ढील दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एतराज जताया है। राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बकरीद के मौके पर भी कांवड़ यात्रा को लेकर शीर्ष न्यायालय के आदेश का पालन करे।
केरल सरकार को दी हिदायत
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार को व्यापारियों की ओर से लॉकडाउन में रियायत देने की मांग के आगे आत्मसमर्पण करते देखना हैरानी भरा है। सोमवार को राज्य सरकार के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 और 144 को ध्यान में रखे और कांवड़ यात्रा केस को लेकर दिए हमारे आदेश का पालन करे।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि किसी भी तरह का दबाव नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। साथ ही यह भी कहा कि यदि कोई अवांछनीय घटना घटित होती है तो कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दे सकता है और फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा के आयोजन पर पुनर्विचार करने को कहा था, इसके बाद राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई बंद कर दी थी।