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सुप्रीम कोर्ट ने धोनी को भेजा नोटिस, जानिए क्या है मामला ?

नई दिल्ली। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला है. ये नोटिस आम्रपाली मामले में दिया गया है. यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह मामले में शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है. मध्यस्थता का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने धोनी की अर्जी पर ही दिया था।

धोनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी थी कि आम्रपाली ने उनकी फीस नहीं दी है, उन्होंने हाईकोर्ट से इस मामले में मध्यस्थता की मांग की थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में धोनी को नोटिस दिया है। दरअसल धोनी की उस अर्जी के बाद आम्रपाली ग्रुप सुप्रीम कोर्ट चला गया। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धोनी को नोटिस थमाया है. वहीं मध्यस्थता की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ितों की तरफ से यह कहा गया है एक तरफ फंड की कमी की वजह से लोगों फ्लैट नहीं मिल पा रहा है दूसरी तरफ धोनी ने 150 करोड़ रुपए की मांग करते हुए मामला मध्यस्थ कमेटी के पास ले गए है। अगर इस मामले में मध्यस्थ कमेटी धोनी के पक्ष में आदेश दे देती है तो आम्रपाली को 150 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे जिससे फ्लैट खरीदारों को फ्लैट मिलना मुश्किल हो जायेगा। बता दें धोनी कभी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर थे. हालांकि साल 2016 में उन्होंने खुद को आम्रपाली ग्रुप से अलग कर लिया था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर अपनी 40 करोड़ रुपये की फीस दिलाने की मांग भी की थी।

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