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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई नूपुर शर्मा को फटकार, पूरे देश मांफी मांगने को कहा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने याचिका वापस लेने का फैसला किया है। खबर है कि अब वह दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। कोर्ट ने शर्मा को फटकार लगाई और कहा कि आपके बयानों से अशांति फैली है। साथ ही अदालत ने उन्होंने राहत देने से इनकार कर दिया है और मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने के लिए कहा है।

27 मई को ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर चल रही डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने टिप्पणी की थी। शुक्रवार को अदालत ने कहा कि चैनल के पास एजेंडा का प्रचार करने के जाए इस मामले पर चर्चा करने का क्या काम था। अदालत ने यह भी कहा कि अगर शर्मा डिबेट के कथित गलत इस्तेमाल से परेशान थीं, तो उन्हें एंकर के खिलाफ एफआईआर् दर्ज करनी चाहिए थी।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने देर से माफी मांगने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि शर्मा ने बयान के खिलाफ लोगों के आक्रोश के खिलाफ सशर्त माफी मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें भड़काऊ टिप्पणी को लेकर टीवी पर जाकर माफी मांगने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा, श्उन्हें टीवी पर जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए थी… उन्होंने देरी की… और उसके बाद भी शर्तों के साथ यह कहते हुए बयान वापस लिया कि अगर भावनाएं आहत हुई हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है।

साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस ने रेड कार्पेट बिछा रखा है। शीर्ष अदालत ने शर्मा के वकील को मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। कोर्ट ने उदयपुर में हुई घटना का जिम्मेदार भी शर्मा के बयानों को बताया है। कोर्ट ने कहा कि उनकी बयान ने पूरे देश में आग लगाई। नुपुर शर्मा ने याचिका दायर कर अपने खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी जिस पर उन्हे यह फटकार लगाई गई है।

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