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सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में पुरी के अलावा अन्य स्थानों पर रथन्नाथ यात्रा की अनुमति देने से किया इंकार

नई दिल्ली: ओडिशा में पुरी के अलावा अन्य स्थानों पर रथ यात्रा की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया किया है. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात की उम्मीद है कि भगवान अगले साल यात्रा की अनुमति देंगे, लेकिन वर्तमान हालात इस बात की इजाजत नहीं देते है. कोविड की वजह से पुरी तक रथ यात्रा को सीमित करने के ओडिशा सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. दरअसल, ओडिशा सरकार ने पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा को छोड़कर पूरे ओडिशा के मंदिरों में रथ यात्रा उत्सव को स्थगित करने का आदेश पारित किया है.

ओडिशा सरकार ने दिया आदेश

यह याचिका उड़ीसा उच्च न्यायालय के 23 जून, 2021 के आदेश के खिलाफ लगाई गई थी। इस आदेश में राज्य के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया गया है। इस याचिका में ओडिशा सरकार के विशेष राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि रथ यात्रा का आयोजन पिछले साल की तरह किया जाएगा।

भक्त और सेवायत ने लगाई थी याचिका

याचिकाकर्ताओं, जो विभिन्न मंदिरों में देवताओं के भक्त और सेवायत हैं, उन्होंने ने यह तर्क दिया है कि उनसे संबंधित स्थानों में कोविड ​​​​-19 का प्रकोप पुरी की तुलना में काफी कम था, इसलिए पुरी के बाहर ऐसे स्थलों पर रथ यात्रा के आयोजन की अनुमति दी जानी चाहिए. इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि पूजा करनी है तो घर पर करें। मुख्य न्यायाधीश ने ये भी कहा कि मैं भी रथ यात्रा में शामिलन होता था, लेकिन पिछले डेढ़ साल से नहीं जा पाया हूं और घर पर ही उपासना करता हूं। सरकार का फैसला उचित है.

ओडिशा सरकार की तरफ से कहा गया कि पुरी में शर्तों के साथ रथ यात्रा निकालने के लिए की अनुमति दी गई है. पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. रथ को खींचने वाले 500 लोगों को नियुक्त किया गया है, जिनके पास आरटी-पीसीआर टेस्ट है.

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