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घरेलू हिंसा की शिकार पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को सहायता देगी राज्य सरकार

भोपाल। मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में कैबिनेट के महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक ने प्रदेश के विकास के लाए गए कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी है।

कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुआ कि अब से राज्य सरकार मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा की पीड़िता बालिका या महिलाओ को अब आर्थिक सहायता देगी। कैबिनेट बैठक में सहायता योजना को मंजूरी दी गई हैं। इसमें 40 प्रतिशत से कम अंग भंग होने की स्थिति में दो लाख रुपये और इससे अधिक दिव्यांगता पर चार लाख रुपये तक आर्थिक सहायता दी जाएगी।

2022-23 के लिए आबकारी नीति को भी दी गई मंजूरी

प्रदेश के गृह मंत्री व राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक समाप्ति के बाद ब्रेफिंग करते हुए बताया कि बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की घरेलू हिंसा की पीड़िता को सहायता देने संबंधी योजना को मंजूरी दी गई है। बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। यह एक अप्रैल 2022 से लागू होगी। वाणिज्यिक कर विभाग ने उप दुकानें खोलना प्रस्तावित था, जिससे मुख्यमंत्री ने अमान्य कर दिया।

बीयर इकाई को किसी पंजीकृत कंपनी को लीज फर दिया जा सकता है

बाटलिंग फीस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बीयर इकाई को किसी पंजीकृत कंपनी को लीज फर दिया जा सकता है। यह ऐसी कंपनी को दिया जाएगा जिसका वार्षिक टर्न ओवर एक करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए। अंगूर से शराब बनाने पर वर्ष 2025-26 तक आबकारी शुल्क नहीं लिया जाएगा। जामुन से भी वाइन के निर्माण की अनुमति होगी। भोपाल और इंदौर में माइक्रो ब्रेवरीज खोली जा सकेंगी। शराब दुकानों के ठेके छोटे समूह में दिए जाएंगे।

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