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स्टैंडअप कॉमेडियन मुन्ननवर फारूकी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी

हाईकोर्ट ने आरोपों को प्रथम दृष्टया सही माना है।

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इंदौर। हाईकोर्ट ने स्टैंडअप कॉमेडियन मुन्ननवर फारूकी और नलिन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा मामले की जांच जारी है, लिहाजा फिलहाल अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। एकलपीठ ने उक्त दोनों पर लगे आरोपों को प्रथम दृष्टया सही माना। न्यायालय ने इस दौरान संवैधानिक अधिकारों और दायित्वों को लेकर टिप्पणी भी की।

धार्मिक भावनाओं को पहुंचाई थी ठेस

25 जनवरी को फारुखी की ओर से राज्यसभा सदस्य सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने पैरवी की थी। शासन और आपत्तिकर्ता की ओर से कहा गया था कि फारुखी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आदतन आरोपी है। दूसरे राज्यों में उसके खिलाफ इस तरह के केस चल रहे हैं। मामला काफी गंभीर है। जिस थाने में केस दर्ज हुआ है, वहां पर कई लोग आकर आवेदन कर चुके हैं कि फारुखी की हरकत से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

वहीं, फारुखी की ओर से कहा गया कि लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं था। मुनव्वर सभी धर्मों का बहुत सम्मान करता है। न्यायिक हिरासत में उसे काफी वक्त हो चुका है। पुलिस की जांच और ट्रायल में काफी समय लगेगा। उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।