भोपाल। शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया। इसके साथ साथ रात 10 बजे तक डीजे बजाये जाने की अनुमति भी दी गई है।
गृहमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पिछले साल कोरोना के कारण गरबा को अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इस साल अनुमति दे दी गई है। हालांकि गरबा में बड़े और कमर्शियल आयोजनों पर प्रतिबंध ही रहेगा। केवल छोटे पांडालों, सोसाइटियों और गली-मोहल्लों में ही गरबा हो सकेंगे।
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Toggleइन्हें भी मिली छूट
इसके अलावा सीएम ने धार्मिक स्थलों पर पूजा के लिए व्यक्तियों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 करने की अनुमति दी है। कॉलोनी के अंदर गरबा, डीजे को रात 10 बजे तक छूट प्रदान की गई है। वहीं कोचिंग क्लास 100 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे, स्टेडियम भी 100 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे। सिनेमा हॉल में अभी भी 50 फीसदी उपस्थिति रहेगी।
रावण दहन की अनुमति
इधर दशहरा पर रावण दहन को लेकर जारी गाइड लाइन के अनुसार छोटे और गली-मोहल्लों के आयोजन में रावण दहन हो सकेगा, पर बड़े आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेना होगी। इसके बाद ही वहां रावण दहन किया जा सकेगा। अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जाएंगी।