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Shivraj Cabinet Decision: शिवराज कैबिनेट का फैसला, मिलावटखोरों पर सख्त होगी सरकार

एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर अब 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

भोपाल। राजधानी भोपाल में हुई शिवराज सरकार की बैठक में कई बड़े फैसले किेए गए हैं। पेट्रोल डीज़ल पर लगाने वाला सेस खत्म कर दिया गया है।

मिलावटखोरी पर सख्त हुई सरकार

मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया, बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मिलावटखोरों पर सख्त रवैया अख्तियार करते हुए 3 साल की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का निर्णय लिया गया है। एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर अब 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इंटरपोल से नकली कोरोना वैक्सीन का सरकार को इनपुट
मिला था और ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचने की घटना भी हो चुकी है।

खनिज अधिनियम 1996 को मिली मंजूरी

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर कई मंत्रियों ने अपने सुझाव दिए हैं। खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसमें 31 गौण खनिज को शामिल किया गया है। इन गौण खदानों में 75 फीसद लोग मध्यप्रदेश के होंगे। एस एन शुक्ल ओर अम्बेडकर विश्वविद्यालय में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। दमोह में एकलव्य विश्वविद्यालय, इंदौर में अरविंदो विश्वविद्यालय और जबलपुर में महाकौशल विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है। बैठक के आयोजन में सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को दी श्रद्धांजलि दी गई।