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दुष्कर्म के आरोपियों को कोर्ट ने दी 20 साल की सजा, सुनते ही एक आरोपी का हुआ ऐसा हाल

उज्जैन। तीन साल की नाबालिग छात्रा को होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 3 लोगों को अदालत ने 20 साल तक की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर साढ़े नै हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

कोर्ट में दोषी हुआ बेहोश

अदालत का यह फैसला 3 साल बाद आया है फैसला सुनते ही एक आरोपी कोर्ट में बेहोश हो गया मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई। दुष्कर्मियों के नाम देवेंद्र सिंह, लोकेंद्र सिंह और चीकू उर्फ प्रतीक है । फैसला सुनते ही दोषी देवेंद्र कोर्ट में बेहोश हो गया। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली छात्रा के साथ 31 अगस्त 2017 को तीनों आरोपियों ने होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। छात्रा ने पुलिस को बताया था कि 2 दिन पहले उसका जन्मदिन था। आरोपी देवेंद्र सिंह लोकेंद्र सिंह और चीकू उर्फ प्रतीक ने बर्थडे पार्टी मनाने के लिए उसे होटल में लेकर गए थे।

कोल्ड ड्रिंक पिलाकर किया था दुष्कर्म

वहां पर तीनों ने नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिला दी थी शाम करीब 6:30 बजे नशे की हालत में तीनों उसको विवेकानंद कालोनी के एक घर में लेकर गए यहां जान से मारने की धमकी देकर तीनों ने दुष्कर्म किया। उसके बाद रात 12:00 बजे घर के सामने छोड़कर भाग गए इसी मामले में विशेष न्यायाधीश डॉ आरती शुक्ला ने आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है। और 9.500 रुपए रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनते ही आरोपी देवेंद्र कोर्ट में बेहोश हो गया।

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