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ईदगाह पर नहीं हो सकेगी धार्मिक गतिविधियां

इंदौर। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए धार्मिक और पूजा स्थलों के लिए शासन ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसी के तहत जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि ईदगाहों पर धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। सभी धार्मिक क्रियाएं धर्मस्थल भवनों के अंदर ही अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति में की जा सकेगी। इस दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। सड़कों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई धार्मिक क्रिया नहीं की जा सकेगी।

कलेक्टर मनीषसिंह ने इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक भोज या भंडारा नहीं किया जा सकेगा। सभी धार्मिक स्थल या पूजा स्थल ईदगाह को छोड़कर के स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा-अर्चना कर सकेंगे। सभी धार्मिक या पूजा स्थल में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम को लेकर जारी प्रोटोकाल का पालन उस धार्मिक या पूजा स्थल के प्रबंधन को करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा-188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ईद सहित अन्य धार्मिक आयोजनों को देखते हुए एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में इन दिशा-निर्देशों का पालन कराएंगे और उल्लंघन होने पर कार्रवाई करेंगे।

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