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इंदौर में नशा और गर्भपात की दवाइयों पर प्रतिबंधात्मक आदेश

इंदौर। शहर शहर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए धारा 144 के तहत एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसमें नाइट्राजेपाम, क्लोनोजेपाम सहित इस श्रेणी की तमाम नींद और ट्रंक्वेलाइजर श्रेणी की दवाइयां मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टरी पर्चे के नहीं बेची जा सकेंगी।

दरअसल बीते कुछ दिनों से इंदौर शहर में नशे का उपयोग करने के बाद कुछ अपराधिक गतिविधियों में लिप्त आरोपी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। वही बीते दिनों शहर में कुछ अज्ञात झाड़ियों में नवजात भी मिले थे, साथ ही कुछ ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन द्वारा जहर परोसने का काम भी किया जा रहा है। जिस सब के कारण शहर में अपराधिक गतिविधियों के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वही पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में यह भी साफ है कि स्टोर संचालकों को उसका पूरा रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। इन दवाओं का उपयोग जघन्य अपराध के पहले अपराधी करते हैं।

इसी तरह गर्भपात व गर्भ समापन से संबंधित औषधियों का भी खुला विक्रय नहीं होगा। वह भी डॉक्टरी पर्चे के आधार पर ही किया जा सकेगा। होमडिलीवरी करने वालो की जानकारी भी देना होगी। पुलिस आयुक्त हरि नारायणाचारी मिश्र द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल लागू हो गए हैं। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी व घर-घर जाकर पार्सल देने वालों की जानकारी भी थानों पर देना अनिवार्य किया गया है।

फिलहाल कमिश्नर ऑफ पुलिस इंदौर के इस आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है, अपराध कंट्रोल करने के साथ ही शहर में लॉयन ऑर्डर की स्थितियां साफ होगी।

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