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झाबुआ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 फसल बीमा दावा राशि का हुआ भुगतान

झाबुआ। देश में फसल क्षति की सबसे बड़ी सहायता राशि का वितरण आज 12 फरवरी  को प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान जी द्वारा बैतूल जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ मौसम 2020 एवं रबी मौसम 2020-21 की फसल बीमा दावा राशि का भुगतान सिंगल क्लिक के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के 49 लाख दावों का कृषकों को राशि का भुगतान बैतूल जिले से सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खातों में जमा की जा रही है। उक्त कार्यक्रम का लाईव प्रसारण जिला स्तर पर कृषि उपज मण्डी प्रांगण झाबुआ में दिनांक 12 फरवरी 2022 को प्रातः 10ः30 बजे से आयोजित किया गया था।  जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय भाजपा जिला अध्यक्ष श्री लक्ष्मणसिंह जी नायक उपस्थित थे। विशेष अतिथि के रूप में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन,  भाजपा के जिला महामंत्री श्री सोमसिंह जी सोलंकी, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष श्री अजयसिंह डामोर, माननीय सभापति स्थाई समिति जिला पंचायत एवं अध्यक्ष जनपद पंचायत मेघनगर श्रीमती सुशीला प्रेमसिंह भाबर उपस्थित थे। माननीय अतिथियों के द्वारा मॉ सरस्वती की मुर्ति पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्जवलित किया। माननीय अतिथियों का पुष्पहार, पुष्पगुच्छ से अभिनंदन किया गया। आयोजन में जिले के अन्य सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण एवं जिले के विभिन्न विकासखण्डों से बडी संख्या में अन्नदाता कृषक उपस्थित थे।

इस आयोजन की सम्पूर्ण रूपरेखा उप संचालक कृषि श्री नगीन रावत के द्वारा प्रस्तुत की गई। मुख्य अतिथि माननीय श्री लक्ष्मणसिंह जी नायक द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार वर्ष 2003 से किसानों के हित में एवं किसानों की उन्नती में निरंतर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समृद्ध करने का प्रयास कर रही है। कृषि को लाभ का धंधा बना दिया गया है। जब तक कोई किसान सम्पन्न नहीं हो जाता तब तक देश सम्पन्न नहीं हो सकता। देश में सबसे बडी आबादी किसानों की है। शासन ने किसान सम्मान निधि किसानों के हित में जारी कर उनकी आय दुगनी करने में कोई कसर नहीं  छोड़ी  है। शासन ने निःशुल्क गैस कनेक्शन, बीमारी में निःशुल्क ईलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक करवा सकता है।

किसानों के कल्याण के प्रति संवेदनशील सरकार द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम जिला स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर टी.वी. द्वारा लाईव टेलीकास्ट/रेडियो के माध्यम से सुनने की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम का जीवन्त प्रसारण हमारे अन्नदाता कृषकों क साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिये भी सुलभ था।  कोविड-19 गाईड लाईन का ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में www.mygov.in पोर्टल पर Register Now  डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपने रजिर्स्टड एण्ड्रोईड मोबाईल फोन से सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर उक्त कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अपने घर पर रहकर भी देखा गया।

जिले में खरीफ मौसम अन्तर्गत जिला स्तर पर उडद फसल तथा तहसील स्तर पर मूॅगफली, ज्वार एवं कपास फसल अधिसूचित है। पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन, मक्का, धान फसल अधिसूचित है। मुख्य फसलें पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित की जाती है जिसका न्यूनतम रकबा 100 हेक्ट. अधिसूचना के लिए निर्धारित है। अन्य फसलों का रकबा न्यूनतम 500 हेक्ट. होने की स्थिति में तहसील एवं जिला स्तर के लिये फसलों के लिए अधिसूचना जारी की जाती है।

इसमें समस्त किसानों को खरीफ फसल में अनाज, तिलहन एवं दलहन फसलों के लिये खरीफ मौसम में फसल बीमा कराने के लिये कृषकों के लिए स्वीकृत ऋणमान का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि है। चूंकि कपास की फसल नगदी फसल के रूप में मानी जाती है, इसलिए कपास फसल के बीमा हेतु स्वीकृत ऋणमान का मात्र 5 प्रतिशत प्रीमियम है। रबी मौसम की फसलों के लिये स्वीकृत ऋणमान का मात्र 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि है। फसलों के फसल बीमा के लिए फसल एवं क्षेत्र अधिसूचित होना आवश्यक है। अधिसूचित क्षेत्र के लिए अधिसूचित फसल का ही फसल बीमा किया जाता है।

फसल बीमा दावा राशि का आंकलन, बीमित क्षेत्र की पिछले वर्षों की औसत उपज (थ्रेशोल्ड उपज) से वास्तविक औसत उपज (फसल कटाई प्रयोगों में प्राप्त के आधार पर) अन्तर के आधार पर किया जाता है। अधिसूचित क्षेत्र में औसत उपज (थ्रेशहोल्ड उपज) से वास्तविक उपज कम होने की स्थिति में किसान को फसल बीमा का लाभ देय सुनिश्चित होता है।

खेती किसानी का काम अनिश्चितता से भरा होता है। किसानों को कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है। समय-प्रतिसमय मौसम की विषमताओं से भी फसलों को नुकसानी की आशंका रहती है। कई बार व्यापक क्षेत्र में अचानक कीट व्याधि प्रकोप भी हो जाता है। इन सब परिस्थितियों से खेती किसानी को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक कवच है।

इस संबंध में कलेक्टर सोमेश मिश्रा के द्वारा दिनांक 10 फरवरी को आदेश जारी किया है। जिसमें इस आयोजन को सफल बनाए जाने हेतु जिला अग्रणी बैंक अधिकारी, वरिष्ठ महाप्रबंध जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, क्षेत्रीय प्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त, कार्यपालन यंत्री विद्युत म.प्र.वि.क.लि., सचिव कृषि उपज मंडी, उप संचालक कृषि जिला सूचना अधिकारी, जिला प्रबंधक ई-गर्वनेंस, वरिष्ठ वैज्ञानिक सह प्रमुख्य कृषि विभाग केन्द्र, जिला जनसंपर्क अधिकारी को निर्देश जारी किए गए थे। जिले में इस आयोजन के अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर,जनपद पंचायत स्तर पर भी वर्चुअल रूप से यह कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी।

अर्चित अरविन्द डांगी { मध्यप्रदेश, रतलाम }

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