रतलाम । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, टेª, स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनर के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
अर्चित अरविन्द डांगी { मध्यप्रदेश, रतलाम }