इंदौर। भारत सरकार ने डाक विभाग को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम-2021 के खाते खोले जाने के लिए चुना है। इस स्कीम के अंतर्गत कोविड-19 से प्रभावित ऐसे बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो व जिनके माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 महामारी के कारण 11 मार्च 2020 से 11 दिसंबर 2021 के बीच हुई हो, ऐसे पात्र निराश्रित बच्चों को भारत सरकार की ओर से एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जा रही है। यह एक मुश्त सहायता राशि सरकार के द्वारा पीएम केयर निधि से भारतीय डाक विभाग के डाकघर बचत बैंक में खाता खोलकर पात्र निराश्रित बच्चों के खातों में जमा की जा रही है।
ब्याज सहित मिलेंगे 10 लाख रुपए
यह खाता संबंधित जिला मजिस्ट्रेट व पात्र हितग्राही के संयुक्त नाम से खोला जाएगा। इस खाते की रकम पात्र हितग्राही के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर ब्याज सहित 10 लाख रुपए हो जाएगी, जिसे हितग्राही के 18 से 23 वर्ष की आयु तक डाकघर मासिक आय योजना के रुप में प्रचालित किया जाकर ब्याज हितग्रार्ही को दिया जाएगा। इसके बाद हितग्राही के 23 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें 10 लाख रुपए का भुगतान कर खाता बंद किया जाएगा।
प्रधानमंत्री देखरेख स्कीम 2021
पोस्टमास्टर जनरल, इंदौर परिक्षेत्र, बृजेश कुमार ने बताया बालकों के लिए प्रधानमंत्री देखरेख स्कीम 2021 का फायदा पात्र हितग्राहियों को पहुंचाने के लिए इंदौर परिक्षेत्र के अधीनस्थ इंदौर नगर, इंदौर नगरेतर, खंडवा, मंदसौर, रतलाम, सीहोर, उज्जैन संभाग को खाता खोलने के लिए निर्देशि गया किया गया है। साथ ही आमजन से भी अपील की गई है कि वे अपने आसपास कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए ऐसे निराश्रित बच्चों को चिंहित कर सरकार की ओर से दिए जाने वाली सहायका के लिए स्थानीय प्रशासन को अवगत करवाएं ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।