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इंदौर में नाइट लाइफ कल्चर के लिए आदेश जारी, निरंजनपुर से राजीव गांधी चौराहा तक चौबीस घंटे खुली रहेंगी दुकानें

शहर में आज से नाईट कल्चर शुरू होने जा रहा है। इसके लिए शासन ने प्रस्ताव को स्वीकृती दे दी है। इंदौर अब टीयर टू से टीयर वन शहर की ओर कदम बढ़ा रहा है। इंदौर शहर में नाइट कल्चर से रोजगार, आर्थिक मजबूती की राह भी प्रशस्त होगी। बतादें कि इंदौर शहर में निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा तक अब विभिन्न व्यवसायिक एवं औद्योगिक संस्थान 24 घंटे खुले रह सकेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं। यात्रियों को प्रत्येक 30 मिनट की अवधि में सिटी बस सेवा उपलब्ध रहेगी। जारी आदेशानुसार सभी संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग पर सतत निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। रिकॉर्डिंग को पुलिस विभाग के मांगे जाने पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान के मालिक की होगी। संस्थान/प्रतिष्ठान में स्थापित किये जाने वाले समस्त कैमरों की रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक रखना बंधनकारी होगा।

उक्त 11.45 किलोमीटर के 24×7 कॉरिडोर में जहां रात्रिकालीन संस्थान खुल सकेंगे। उसमें किसी भी प्रकार के स्ट्रीट वेंडर का नवीन अतिक्रमण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। कॉरिडोर में स्थायी प्रकृति के संस्थानों को रात्रि में खोले जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। उपरोक्त बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर के 100 मीटर क्षेत्र तक रात्रि 12 बजे के पश्चात नो हॉर्न झोन प्रभावशील रहेगा। कोचिंग क्लासेस एवं शैक्षणिक संस्थाओं में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राऐं आते एवं जाते है। इस युवा वर्ग के स्वास्थ्य के मद्देनजर तथा रात्रि में अपने घरों में विश्राम कर सके, इसलिये आवश्यक है कि उपरोक्त 24X7 बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर वाले क्षेत्र में कोई भी शैक्षणिक संस्थान अथवा कोचिंग क्लास, अनिवार्यतः रात्रि 11 बजे तक बंद हो जाये। अतः समस्त कोचिंग क्लासेस एवं शैक्षणिक संस्थान अनिवार्यतः रात्रि 11 बजे तक बंद करने होंगे।

निर्धारित क्षेत्र में स्थित समस्त ऐसे होटल/रेस्टोरेंट, एफ.एल-2, एफ.एल-3 बार, पब डिस्को क्लब, अहाते एवं कम्पोजिट मदिरा दुकाने, भांग संस्थान आदि जिनके द्वारा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के अन्तर्गत लायसेंस प्राप्त किया गया है, पूर्व से निर्धारित समयावधि उपरांत पूर्णतः बंद रहेगी। इस अवधि उपरांत उपरोक्तानुसार गतिविधियों प्रकाश में आने पर वर्णित अधिनियम के तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। ऐसे रेस्टोरेंट जिसमें बार नहीं है केवल वहीं सम्पूर्ण रात्रि खोले जा सकेंगे।

24×7 बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर पर रात्रि कालीन बस सेवाऐं उपलब्ध कराई जा रही है, इसी प्रकार कुछ अन्य सिटी बस रूट पर भी 30 मिनट फ्रीक्वेंसी पर बसें संचालित होगी। अतः आर.टी.ओ. इन्दौर, ट्रैफिक पुलिस की मदद से 11.45 किलोमीटर लंबे बी.आर.टी.एस कॉरिडोर पर एवं शहर के अन्य भागों पर जहां सिटी बस चलेंगी उन चुनिंदा प्रमुख स्थानों पर ऑटो स्टेण्ड चिन्हित कर उसे 5 दिवस के अंदर नोटीफाई करेंगे ताकि वहां पर ऑटो रिक्शा खड़े हो सके। इससे रात्रि कालीन सिटी बस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों को ऑटो रिक्शा की सुविधा मिल सकेगी।

उक्त 11.45 किलोमीटर के 24×7 कॉरिडोर में जहां रात्रिकालीन संस्थान खुल सकेंगे। उसमें किसी भी प्रकार के स्ट्रीट वेंडर का नवीन अतिक्रमण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। कॉरिडोर में स्थायी प्रकृति के संस्थानों को रात्रि में खोले जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। अपर कलेक्टर श्री अभय बेडेकर उक्त आदेश के प्रभावी संचालन हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा सभी विभागों एवं व्यवसायियों से आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे। उक्त आदेश के संबंध में यदि कोई व्यक्ति सुझाव देना चाहता हो तो, वह व्यक्ति 10 दिवस में अपर कलेक्टर श्री अभय बेडेकर को अपने लिखित सुझाव उपलब्ध करा सकता है।

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