Mradhubhashi
Search
Close this search box.

MPPSC-2020 में ओबीसी वर्ग को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण, हाई कोर्ट ने लगाया अड़ंगा

मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा में ओबीसी आरक्षण 27 की जगह 14 प्रतिशत ही रहेगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य शासन को ये निर्देश दिए। कोर्ट ने साफतौर पर कहा कि मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 की जगह 14 प्रतिशत ही आरक्षण दिया जाए।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग-2020 में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू व जस्टिस एम एस भट्टी की युगलपीठ ने सोमवार को पारित आदेश में कहा है कि एमपीपीएससी 2020 की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में ओबीसी वर्ग को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

बता दें कि ग्वालियर निवासी सत्येन्द्र सिंह भदौरिया की तरफ से प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कई भर्तियों में ओबीसी वर्ग को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण देने के अंतरित आदेश पारित किए हैं। हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को वापस लेने के लिए सरकार द्वारा आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

ये भी पढ़ें...
क्रिकेट लाइव स्कोर
स्टॉक मार्केट