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MP में अब शादीयों में 250 से ज्यादा मेहमान नहीं बुला सकेंगे, जानें किन चिजों पर लगी पाबंदियां

भोपाल। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए मध्य प्रदेश में नयी गाइड लाइन जारी कर दी गयी है। नये नियम के मुताबिक मेलों पर रोक लगा दी गयी है। शादी में अब 250 और शव यात्रा में सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकेंगे। भोपाल में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक की। उसमें ये फैसला लिया गया।

पॉजिटिव आने पर 7 दिन क्वारेंटाइन किया जाएगा

मीटिंग में मुख्यमंत्री ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टरों से बात की। उन्होंने चारों शहरों में प्रशासन को अलर्ट रहने काे कहा है। अब प्रदेश में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 7 दिन क्वारेंटाइन किया जाएगा। तीसरी लहर का पीक 25 से 30 जनवरी के बीच में रहेगा। इस दौरान प्रदेश में हर दिन 19 से 20 हजार केस प्रतिदिन आ सकते हैं।

पैनिक होने की आवश्यकता नहीं

यानी यह संख्या दूसरी लहर से लगभग डेढ़ गुना होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के केस बढ़ेंगे, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सतर्कता बरतना जरूरी है। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर मौजूद रहे।

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