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अब किसानों को मिलेगी हर महीने 3,000 रुपये पेंशन, जानें क्‍या है आवेदन की प्रक्रिया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश के किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है. पीएम किसान मानधन योजना भी ऐसी ही एक योजना है. यह वृद्ध किसानों के लिए बनाई गई एक पेंशन योजना है. किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक परेशानियों से बचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही इस योजना से लाखों किसानों को फायदा मिलेगा।

इस योजना के अंतर्गत किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन दिए जाने का प्रावधान है. इससे वृद्धावस्था में किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी क्योंकि वे 60 साल की उम्र के बाद कृषि से जुड़े काम नहीं कर पाते हैं.

क्या है पीएम किसान मानधन योजना ?

देश के छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन देने के लिए पीएम किसान मानधन योजना शुरू की गई है. इसके तहत किसानों को 60 साल की उम्र पूरी हो जाने के बाद हर महीने 3000 रुपये के हिसाब से 36,000 रुपये सालाना पेंशन दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा. 18 से 40 साल तक की उम्र के किसान इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को उनकी उम्र के अनुसार हर महीने कुछ पैसे प्रीमियम की तरह भरने होंगे. यह राशि किसानों की उम्र के हिसाब से तय की जाती है. इसमें किसानों को हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा करने होते हैं।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन ?

पीएम किसान मानधन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाना होगा. यहां आपको अपनी वार्षिक आय और अपनी जमीन से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे. इसके साथ ही आपको जिस बैंक अकाउंट में पैसे चाहिए उसकी डिटेल भी देनी होगी. यह सब जानकारी देने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसे आपको अपने आधार कार्ड से लिंक कराना होगा. यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको पेंशन नंबर और पेंशन कार्ड दे दिया जाएगा। इस योजना से जुड़ने के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको इस योजना के लिए बनी आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in पर विजिट करना होगा. यहां आपको इस योजना का फॉर्म भरकर सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देनी होगी. इसके बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक पेंशन नंबर और पेंशन कार्ड मिल जाएगा. इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-267 6888 पर भी संपर्क कर सकते हैं.

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