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नया वित्त वर्ष: 1 अप्रैल से होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी खत्म, निवेश पर भी कैंची; हाइवे पर चुकाना होगा ज्यादा टैक्स

देश में एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो रहा है। इस दिन से फाइनेंस से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं। इनका संबंध सीधे आपकी जेब से है। इनके कुछ ऐसे बदलाव भी शामिल हैं जिनकी घोषणा बजट 2022 में हुई थी।
नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा होने वाला है। गुरुवार रात 12 बजे से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। छोटे वाहनों के लिए 10 से 15 रुपए जबकि कामर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। आइए डालते हैं एक नजर ऐसे नियमों पर जो कल से बदलने जा रहे हैं।

ईपीएफ ब्याज के लिए दो अकाउंट

वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में कर्मचारियों के पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए से अधिक के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाने की षोषणा की गई थी। इसके लिए एक अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष से 2.5 लाख रुपये से अधिक सालाना योगदान करने वाले कर्मचारियों के खातों को दो हिस्सों में बांटा जाएगा।

क्रिप्टो करंसी पर टैक्स

नए वित्त वर्ष के साथ ही क्रिप्टो करंसी पर नए टैक्स नियम लागू हो जाएंगे। एक अप्रैल से आपको क्रिप्टो करंसी पर मिले मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा, चाहे आप किसी भी टैक्स स्लैब में आते हों। साथ ही क्रिप्टो करंसी के लेनदेन पर एक फीसद टीडीएस भी कटेगा।

आईटीआर अपडेट करने का मौका

एक अप्रैल से टैक्सपेयर्स को अपना आईटीआर अपडेट करने का अतिरिक्त मौका मिलेगा। इसके लिए इनकम टैक्स कानून में एक नई धारा 139 (8ए) जोड़ी गई है। वित्त वर्ष खत्म होने के बाद तीन साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकता है। अपडेटेड आईटीआर फाइल करते समय टैक्सपेयर को टैक्स और बकाया ब्याज के रूप में 25 से 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा। यह अपडेटेड रिटर्न ऐसी स्थिति में भरा जाएगा जब आईटीआर फाइल करते समय अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई थी।

घर खरीदने पर नहीं मिलेगी छूट

इनकम टैक्स 1961 की धारा 80 ईईए के तहत सस्ते घर खरीदने के लिए सरकार टैक्स देने वाले लोगों को अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ दे रही हैं। इस लाभ का फायदा केवल 31 मार्च 2022 तक के लिए है। इसके बाद 1 अप्रैल 2022 से आप इस छूट का लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि सरकार ने इस अतिरिक्त टैक्स छूट को वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए नहीं बढ़ाया है। यह छूट 45 लाख रुपए से कम कीमत वाले मकानों पर मिल रही थी। हालांकि होम लोन पर दो लाख रुपए की छूट जारी रहेगी।

दिव्यांगों के अभिभावक को कर में राहत

बजट में दिव्यांगों के लिए कर में राहत का ऐलान किया गया था। विकलांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक के लिए टैक्स में रियायतें दी गई है। विकलांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा योजना ले सकते हैं। अब विकलांग आश्रित के लिए वार्षिक या एकमुश्त भुगतान पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा और इस पर आजीवन छूट दी जाएगी।

अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस

50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की गैर-कृषि अचल संपत्ति को बेचने पर बिक्री मूल्य या स्टाम्प शुल्क में से जो भी अधिक हो, उस पर एक प्रतिशत टीडीएस लागू होगा।

बैंकों के नियम में बदलाव

कुछ बैंक भी एक अप्रैल से नियमों में बदलाव कर रहे हैं। एक्सिस बैंक बचत खाते के लिए न्यूनतम बैलेंस को 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपए कर रहा है। साथ ही मुफ्त निकासी की सीमा चार बार या डेढ़ लाख रुपए कर दी जाएगी। दूसरी ओर, पीएनबी पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करेगा। इसके तहत 10 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि के चेक के लिए सत्यापन अनिवार्य होगा।

बुजुर्गों को नहीं भरना होगा आईटी रिटर्न

75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है। आयकर दाखिल करने की छूट उन्हीं मामलों में मिलेगी जिनमें ब्याज आय उसी बैंक से प्राप्त होगी जहां पेंशन जमा होती है।

आईटीसी के नियम भी बदलेंगे

अगर कोई कारोबारी रिटर्न भरने में डिफॉल्टर घोषित हो जाता है या त्रैमासिक और मासिक रिटर्न भरने में लगातार देरी करती है तो उससे माल खरीदने वाले कारोबारी को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जीएसटीआर 3बी में टैक्स की राशि जीएसटीआर-1 की राशि के समान नहीं होने पर भी आईटीसी को रोका जा सकता है। इसी तरह एक अप्रैल से 20 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस अनिवार्य होगा।

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