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शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को 12 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को 12 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में 12 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है .केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत को सूचित किया है कि भले ही मामले में जांच जारी है, सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को चार्जशीट की कॉपी सिसोदिया को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी

दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा दायर दूसरी चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम था। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए और 8 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 (बी) और 420 के तहत आरोप लगाए गए हैं। सोमवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कथित आबकारी घोटाले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सीबीआई मामले में सिसोदिया की हिरासत 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी। सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

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