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Madhya Pradesh: बगैर हेलमेट नो एंट्री: अब दफ्तर, स्कूल-कॉलेज में बिना हेलमेट प्रवेश नहीं

जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (पीटीआरआई) ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत वाहन चलाने वाले और साथ बैठे पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना होगा। महिला-पुरुष-नाबालिग चालक को लेकर अलग से निर्देश नहीं हैं। इसलिए पुलिस 4 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे हर वाहन चालक के खिलाफ (सिख को छोड़कर) सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है।

हेलमेट की अनिवार्यता पहले से है, लेकिन मप्र में सड़क हादसों में होने वाली मौत का ग्राफ कम करने के लिए अब सख्ती भी बरती जाएगी। यानी अब हेलमेट पहने हुए सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को ही दफ्तर में एंट्री मिलेगी। एडीजी पीटीआरआई जी. जनार्दन ने बताया कि शिक्षण संस्थानों और पेट्रोल भरवाने के लिए पंप्स पर भी हेलमेट की अनिवार्यता लागू की गई है। सभी तरह की पेड पार्किंग में बगैर हेलमेट पहने आए लोगों के वाहन पार्क नहीं होने दिए जाएंगे। शोरूम डीलर्स को भी ताकीद कर रहे हैं कि बगैर हेलमेट वालों को दो पहिया वाहन न दें।

4 साल से ज्यादा उम्र का हर शख्स जो दोपहिया वाहन पर बैठा है, उसे हेलमेट पहनना होगा 15 मौतें मिसरोद थाना क्षेत्र में हुईं। भोपाल में सबसे ज्यादा। भोपाल- इस साल 30 जून तक ही सड़क हादसों में 97 लोगों की मौत हो गई। इनमें 51 यानी करीब 52% लोग दोपहिया वाहन सवार थे। प्रदेश- इस साल 30 जून तक ही सड़क हादसों में 7164 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3450 यानी 48.15% दोपहिया वाहन सवार थे। हादसे के बाद दो पहिया वाहन चालक अक्सर सिर के बल ही गिरता है। सिर पर लगी चोट के कारण लोगों की जान बचाना डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल रहता है। अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 70% मामलों में ऐसा ही होता है। हेलमेट की अनिवार्यता की जरूरत है। सख्ती भले हो, लेकिन ऐसा तब संभव होगा, जब लोग जागरूक होंगे।

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