नई दिल्ली। केरल हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि बैंक इस आधार पर छात्रों को एजुकेशनल लोन देने से इंकार नहीं कर सकते हैं कि उनके माता-पिता का आर्थिक स्थिति कमजोर है। हाई कोर्ट ने इस मामले में बैंक को निर्देश दिए कि वह होनहार छात्रा को तत्काल लोन का भुगतान करे। इस दौरान कोर्ट ने कहाकि एजुकेशन लोन का मकसद ही यही है कि मेहनती छात्र-छात्राएं पैसे के अभाव में पढ़ाई से वंचित न रह जाएं। मामले में याचिकाकर्ता आयुर्वेद मेडिसिन और सर्जरी की छात्रा है। एजुकेशनल लोन का आवेदन अस्वीकार होने के बाद उसने कोर्ट का रुख किया था।