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Jabalpur High Court:का रेमड़ेसिविर इंजेक्शन पर फैसला,जप्त इंजेक्शन से मिलेगी संक्रमितों को राहत

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रेमड़ेसिविर इंजेक्शन पर अहम फैसला

इंदौर। कोरोना महामारी में संक्रमितों को बचाने के लिए कारगर मानी जाने वाला ( रेमडेसिविर इंजेक्शन ) की कलाबाजरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस व अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई करते हुए सेकड़ो इंजेक्शन जप्त किये गए है। इन जप्त इंजेक्शन को मरीजो तक पहुँचने के लिये लगाई गई पिटीशन में हाईकोर्ट द्वारा अहम फैसला लेते हुए आदेश पारित किया गया है ।

इंदौर के याचिकाकर्ता अधिवक्ता आशुतोष शर्मा द्वारा ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित मुद्दे को लेकर पिटीशन लगाई गई थीं पिटीशन कर्ता अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए शासन को आदेश दिए थे की प्रदेश के सभी जिलों में कालाबाजारी चोरी सहित अन्य मामलों में जब जप्त (रेमड़ेसिविर इंजेक्शन) खराब नही होना चाहिए इन्हें जरूरतमंद मरीजो तक पहुचाये जाने की आवश्यकता है। जिले के सीएमएचओं न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपने सुपुर्द ले और फिर इंजेक्शन की फोरेंसिक जाँच में असली और नकली की पड़ताल करने के बाद मरीजो को उपलब्ध कराई जाए । इस जनहित याचिका से कई मरीजो को जप्त इंजेक्शनो से राहत पहुँचाई जा सकेगी ।