इंदौर: देश के हाई प्रोफाइल संत भय्यू महाराज खुदकुशी मामले में इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीनों को 6 साल की सजा सुनाई है।
12 जून 2018 को की थी खुदकुशी
12 जून 2018 को संत भय्यू महाराज ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से कनपटी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। उपलब्ध सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर 48 जिला अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र सोनी ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों सेवादार विनायक केयर टेकर पलक और ड्रायवर शरद को दोषी करार देते हुए 6 साल की सजा सुनाई है।
खुदकुशी के लिए उकसाने का दोषी माना
इन तीनों को न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी माना है। तीनो आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। भय्यू महाराज आत्महत्या मामले् में उनकी दूसरी पत्नी आयुषी ने इन तीनों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने आरोप को सही मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट में 32 गवाहों के बयान हुए।