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इंदौर में लगी राम मंदिर चंदे की याचिका में हाईकोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगा

इंदौर में लगी राम मंदिर चंदे की याचिका में हाईकोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगा

इंदौर। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा राम मंदिर पर चंदा वसूली को लेकर लगाई गई याचिका पर हाई कोर्ट न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव डीजीपी व अन्य तीन जिलों के कलेक्टर, एसपी को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है ।

दिग्विजय सिंह के एडवोकेट रविन्द्र सिंह छाबड़ा ने बताया कि याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि इंदौर, उज्जैन और मंदसौर में अयोध्या में राम मंदिर के समर्पण राशि जुटाने के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा और तोड़फोड़ पर पुलिस और जिला प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की थी ।

उस दौरान जिन परिवारों को नुकसान हुआ था, राज्य सरकार ने उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है। इस पूरे मामले के लिए संबंधित कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाए। इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, डीजीपी और तीनों जिलों के कलेक्टर- एसपी को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है।

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