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झाबुआ जिले में रात भर चली खनिज विभाग की कारवाई में 3 डंपर जब्त

झाबुआ। कलेक्टर झाबुआ सोमेश मिश्रा के नेतृत्व व आदेश से एवं खनिज अधिकारी धर्मेंद्र चौहान के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन तथा भंडारण के रोकथाम हेतु ठोस कारवाई।

खनिज विभाग के दल द्वारा  झाबुआ जिले की राणापुर मेघनगर थांदला व झाबुआ तहसील के विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर खनिज परिवहन एवं उत्खनन करने में संलिप्त वाहनों की जांच की गई। पूरी रात चली कार्यवाही में अधिकांश वाहनों में खनिज परिवहन हेतु अनिवार्य अभिवहन पारपत्र (रॉयल्टी) होना पाया गया। खनिज दल द्वारा जिले के सीमांत इलाकों में जांच के दौरान राणापुर में एक डंपर क्रमांक GJ18GT8588 जिसमें खनिज रेत परिवहन किया जा रहा था। रुकवाकर परिवहित खनिज की रॉयल्टी चाही गई। वाहन में खनिज की ओवरलोड मात्रा पाते हुए। वाहन को जब्त कर आगामी आदेश पर्यन्त थाना प्रभारी राणापुर की अभिरक्षा में रखवाया गया है।इसी क्रम में खनिज दल द्वारा तहसील थांदला में दबिश दी गई। कार्यवाही दौरान डंपर क्रमांक RJ03GA5250 व डंपर क्रमांक RJ03GA5230  बिना वैध अभिवहन पास के क्वार्टजेटीक सैंड का परिवहन करते पाए जाने पर ग्राम परवल्या में जब्त कर आगामी आदेश पर्यन्त थाना प्रभारी थांदला की अभिरक्षा में रखा गया है।

अधिकतर वाहनों में जांच के दौरान विधिवत अभिवहन पास  होना पाया गया। जब्तशुदा वाहनों पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 व मध्य प्रदेश रेत नियम 2019 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर अर्थदंड लगाने की कार्यवाही की जावेगी। रातभर चली इस कार्यवाही में मुख्य रूप से  माइनिंग इंस्पेक्टर श्रीशंकर कनेश एवं  श्रीविवेकानंद यादव तथा खनिज अमला सम्मिलित रहा।

अर्चित अरविन्द डांगी { मध्यप्रदेश, रतलाम }

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