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झाबुआ जिले में अवैध संचालित आटो रिक्शा चैकिंग अभियान कल से होगा प्रारम्भ

झाबुआ। जिले में परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश शासन का पत्र दिनांक 6 दिसंबर 2021 में दिए गए निर्देशानुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार अवैध संचालित आटो रिक्शा चैकिंग अभियान प्रारम्भ किया जावेगा और यह निरंतर जारी रहेगा। अवैध रूप से बिना परमिट के संचालित आटो रिक्शा, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 192 ए के अंतर्गत बिना परमिट जब्त  शुदा ऑटो रिक्शा को शमन शुल्क लेकर मुक्त न किया जाए। ऐसे वाहनों के प्रकरण का निकाल माननीय न्यायालय के माध्यम से ही कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिला परिवहन अधिकारी कृतिका मोहटा के निर्देशानुसार यह अभियान कल से झाबुआ जिले में प्रारम्भ होगा। सभी आटो रिक्शा चालक अपने सभी वैध दस्तावेज फिटनेस, परमिट अपने साथ रखें।

अर्चित अरविन्द डांगी { मध्यप्रदेश, रतलाम }

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