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शादी में भीड एकत्र हुई तो होटल, मैरिज गार्डन संचालक सहित आयोजक भी होंगे दोषी

इंदौर। तीसरी लहर से बचने के लिए व कोविड के नियंत्रण के लिए व्यापक एहतियात बरती जा रही है। इसके चलते सख्ती भी जरूरी है। जिला प्रशासन ने होटल मैरिज गार्डन संचालकों को निर्देश दिए है कि वे अपने यहां होने वाले आयोजनों में निर्धारित संख्या के साथ ही वैवाहिक तथा अन्य आयोजन सुनिश्चित करवाए। कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी सुनिश्चित करवा जाए।

आयोजनों में निर्धारित संख्या के अलावा अधिक संख्या होने तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं पाये जाने पर संबंधित होटल मैरिज गार्डन संचालकों के साथ ही संबंधित आयोजकों के विरूद्ध भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। निगरानी के लिए होटल, मैरिज गार्डन में सभी आयोजनों की वीडियोग्राफी होगी। इस वाीडियोग्राफी के आधार पर पुलिस द्वारा निगरानी कर उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी।

कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने की दी सलाह

ये जानकारी कलेक्टर मनीष सिंह ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन के संबंध में ली गई होटल, मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक में दी। बैठक में उन्होंने कहा कि इंदौर में कोरोना के संक्रमण की स्थिति नियंत्रित है। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति खराब नहीं हो, यह हम सबकी जवाबदारी है। आने वाले समय में कोरोना संक्रमण फैले नहीं, इसके लिए विशेष सावधानी एवं सतर्कता रखने की जरूरत है।

सोशल डिस्टेंसिंग का करे पालन

देखने में आ रहा है कि वैवाहिक समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। यह लोग मास्क का उपयोग भी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सभी होटल/मैरिज गार्डन संचालकों से कहा कि वे अपने यहां आयोजित होने वाले समारोह में निर्धारित संख्या रहे तथा सभी लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यह सुनिश्चित करें।

सभी होटल/मैरिज गार्डन संचालकों से कहा गया है कि वे आयोजनों की वीडियोग्राफी करवाकर उसकी रिकॉर्डिंग संबंधित थाने में प्रतिदिन दें। बैठक में बताया गया कि विवाह समारोह में 50 लोग के शामिल होने की ही अनुमति है। बैठक में पुलिस अधीक्षक महेशचन्द्र जैन ने कहा कि सभी होटल, मैरिज गार्डन संचालकों का दायित्व है कि वे उनके संस्थान में आने वाले लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार के प्रति जागरूक करें।

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