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अब ‘नकली पनीर’ पर शिकंजा! FSSAI का बड़ा प्रस्ताव, दूध से नहीं बना उत्पाद नहीं बिक सकेगा Paneer के नाम से

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नई दिल्ली: पनीर के नाम पर नॉन-डेयरी उत्पाद बेचने वालों पर जल्द बड़ा शिकंजा कस सकता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत दूध से प्राप्त सामग्री के बजाय वनस्पति तेल, फैट या वनस्पति प्रोटीन से तैयार analogue product को ‘पनीर’ के नाम से बेचने पर रोक लगाई जाएगी। 

FSSAI के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में इस बदलाव पर लोगों से 60 दिनों के भीतर सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार ‘Analogue in Dairy Context’ श्रेणी में पहले से पंजीकृत उत्पादों को भी अपने नाम, लेबलिंग और मार्केटिंग में ‘Paneer’ शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा। 

इस कदम का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को उत्पाद की वास्तविक संरचना के बारे में भ्रमित होने से बचाना है। कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र सहित कम से कम आठ राज्य पहले ही अपने स्तर पर ऐसी कार्रवाई कर चुके हैं। नियम लागू होने पर होटल-रेस्टोरेंट और खाद्य कारोबारियों के लिए भी उत्पाद की सही पहचान बताना और महत्वपूर्ण हो जाएगा। 

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