भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से रिजर्वेशन को लेकर फिलहाल आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा है। कोर्ट ने तीन मामलों पर 27% आरक्षण लागू करने पर रोक बरकरार रखी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। मामले की सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि इस मामले पर जब तक कोर्ट अंतिम फैसला नहीं सुनाता तबतक सरकार 14% OBC आरक्षण को ही बरकरार रखे।
जबलपुर हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई है
सुनवाई पूरी होने के बाद राजधानी भोपाल में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए। प्रदेश के नगरीय निकाय व आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जबलपुर हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई है। जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे वकीलों व पैनल ने अपना पक्ष रखा। उस पैनल के अधिवक्ता आदि लोग मौजूद रहे।
सिर्फ तीन पर ही हाईकोर्ट का स्टे है
उन्होंनो कहाँ की न्यायालय में लंबे समय तक ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई हैं। सरकार ने जो निर्णय लिया था कि तीन भर्तियों को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों में 27% आरक्षण मिलेगा उस पर हाईकोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है। सिर्फ तीन पर ही हाईकोर्ट का स्टे है। एक तरह से सरकार के निर्णय को सफलता मिली है और इसमें जो 27% आरक्षण जारी रहेगा। उन्होंनोकहाँ कि पीजी नीट और शिक्षक भर्ती को छोड़कर सभी मामलों में आरक्षण का लाभ अभ्यार्थियों को दिया जाएगा।