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महाकालेश्वर भस्म आरती की परमिशन में एडिटिंग करने वाले कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज , 5 लाख अर्थदंड

FIR registered on the employees editing permission of Mahakaleshwar Bhasma Aarti, 5 lakh fine

उज्जैन। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं जैसे भस्मारती पंजीयन, शीघ्र दर्शन टिकट, जल अर्पण रसीद, अभिषेक-पूजन इत्यादि की ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। इसी तारतम्य में 16 अप्रैल को श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों द्वारा भस्म आरती में प्रवेश के लिए जारी की जाने वाली भस्मारती अनुमति की जांच के दौरान एडिटिंग भस्म आरती अनुमति संज्ञान में आई।

इस संबंध में 16 अप्रैल को भस्म आरती का नकली टिकट बनवाकर फ्रॉड करने संबंधी लिखित शिकायत कार्यालय में मिली। प्राप्त शिकायत से संबंधित समस्त साक्ष्य एकत्रित कर महाकाल थाने में भेजकर संबंधितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद सात अन्य व्यक्ति जिनमें केएसएस कंपनी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी और कुछ पंडित और पुजारी शामिल पाए गए हैं।
अनाधिकृत रूप से प्रवेश प्रतिबंधित

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इस संबंध में प्रशासक महाकालेश्वर मंदिर को सख्त निर्देश दिए हैं कि भस्म आरती एडिटिंग करने में पाए गए आउटसोर्स कंपनी केएसएस के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कार्य से पृथक जाकर कंपनी के विरुद्ध 5 लाख रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि मंदिर परिसर के आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में पुजारी, पुरोहित, प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अनाधिकृत रूप से अन्यत्र सभी लोगों का का प्रवेश तत्काल प्रतिबंधित किया जाए।

जो पुजारी, पुरोहित एवं प्रतिनिधियों के समान छद्म आचरण कर श्रद्धालुओं को गुमराह कर अवैध रूप से भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती, जलाभिषेक, अभिषेक पूजन इत्यादि के नाम से श्रद्धालुओं से राशि वसूलते हैं‌। संयुक्त दल गठित कर अनाधिकृत रूप से घूमने वाले ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जाए, साथ ही समय-समय पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर किसी भी श्रद्धालु के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अवैध वसूली न हो यह सुनिश्चित किया जाए‌।

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